मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गरीब और निराश्रित लोगों के लिए एक योजना शुरू किया है. जिसका नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो निराश्रित है. जैसे, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग तथा गरीब वर्ग के लोगों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो बेसहारा है. इस योजना के तहत महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी. जिससे निराश्रित लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके.
इसलिए यदि आप भी मध्य प्रदेश के नागरिक है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इस योजना के तहत आवेदन करना होगा, इसके पश्चात ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है. इसलिए, इस पोस्ट में मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे, कि पूरी जानकरी दिया गया है. जिसे फॉलो कर आसानी से मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब और निराश्रित लोगों को पेंशन प्रदान करती है. यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई है और इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
MP Social Security Pension Scheme के तहत, लाभार्थी को प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है. और यह पेंशन की राशि लाभार्थी की उम्र, योगदान की अवधि और आय के आधार पर तय की जाती है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उदेश्य
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है. जो निराश्रित और बेसहारा है. जिसके कारण उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है.
एसे व्यक्ति को MP Social Security Pension Yojana के तहत प्रत्येक माह 600 रुपए की राशि आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा. जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके.
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- 60 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति,
- 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी.
- 40 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्त महिलाएं, जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है
MP Social Security Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
पोस्ट का नाम | मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे |
उद्देश्य | गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित और बेसहारा व्यक्ति |
पेंशन की राशि | 600 रुपए प्रति माह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
लाभ:
- MP Social Security Pension Scheme का लाभ उन सभी व्यक्ति को दिया जाएगा. जो आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा है.
- MP Social Security Pension Scheme के द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि लाभार्थियों को उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है.
- लाभार्थियों को प्रत्येक माह 600 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी.
- पेंशन राशि से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है.
विशेषताएं:
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है.
- इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इस योजना के तहत पेंशन की राशि नियमित रूप से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:
- आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध आश्रम में निवास कर रहे है. इस योजना के पात्र होगे.
- 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि का पात्र होगे.
- 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो.
- तलाकशुदा महिला या विधवा महिला इस योजना में आवेदन के पात्र होगी.
Note: यदि तलाकशुदा महिला या विधवा महिला सरकारी नौकरी में कार्यरत है, या किसी सरकारी पेशन का लाभ प्राप्त कर रही है तो वे महिला MP Social Security Pension Scheme के पात्र नही होगी.
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- निःशक्ता प्रमाण पत्र
- समग्र सदस्य आईडी नंबर
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निचे स्टेप by स्टेप पूरी प्रकिया दिया गया है. जिससे फॉलो कर आसानी से आवेदन कर सकते है.
- सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ के आप्शन पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल ओपन हो जाएगा.
- इसे बाद पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के आप्शन पर क्लिक करे.
- पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के आप्शन पर क्लिक करने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे: जिला और स्थानीय निकाय को सेलेक्ट करे.
- इसके बाद समग्र सदस्य आईडी दर्ज करे.
- समग्र सदस्य आईडी दर्ज करने के बाद, पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के बटन पर क्लिक करे.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म ओपन होगा. इस फॉर्म में सभी सभी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते की जानकारी आदि दर्ज करे.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म में मागे गए सभी दस्तावेज को अपलोड करे.
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक करे.
इस प्रकार मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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ऑफलाइन मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या नगर निगम कार्यालय में जाएं.
- वहां, संबंधित अधिकारी से सामाजिक पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करे.
- इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करे.
- अब आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करे.
- इसके बाद अधिकारी द्वारा आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
इस प्रकार दिए गए प्रकिया को फॉलो करे ऑनलाइन या ऑफलाइन मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है.
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अक्सर पूछे जाने वला प्रश्न: FAQs
Q. मध्यप्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी है?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग तथा गरीब वर्ग के लोगों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 600 रूपये का लाभ प्रदान किया जाता है.
मध्य प्रदेश के https://socialsecurity.mp.gov.in/ के ऑफिसियल वेबसाइट के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लिए वह व्यक्ति योग्य है. जिनके पास आय का कोई स्रोत न हो, जैसे वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग तथा गरीब वर्ग लोग है.