भारतीय कानून के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी पति पत्नी को वैवाहिक होने का प्रमाण को दर्शाता है. मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता कई एसे सरकारी कार्यो में तथा सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है. इसके अलावा महिलाओ को किसी डॉक्यूमेंट में एड्रेस चेंज करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है.
इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है. मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई प्रकार की पात्रता और दस्तावेजो की आवश्यकता होती है. लेकिन अधिकांस लोगो को यह जानकरी नही होता है की मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. इसलिए इस आर्टिकल में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगते है इसके बारे में पूरी जानकरी दिया गया है.
मैरिज सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता होती है
बहुत सी एसी मिलाए है जो शादी के बाद अपना सरनेम बदलना चाहती है. जिसे उसके अन्य डॉक्यूमेंट में उनका नाम चेंज हो जाता है. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में तो एसे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. इसके अलावा आज के समय में कई बार ऐसा होता है की शादी करने के कुछ दिन बाद लोग मुकर जाते है और कई प्रकार के धमकियाँ देते है.
एसे स्तिथि में महिलाओ अपने मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग कर अपने अधिकार का दावा पेस कर न्यायालय में इन्साफ प्राप्त कर सकें. ऐसे मामलों में मैरिज सर्टिफिकेट ही विवाह को सुरक्षित रख सकता है. इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है. इसके निचे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का पात्रता और दस्तावेज के बारे में दिया गया है. जिसका उपयोग कर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते है.
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पात्रता
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित पात्रता की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
- लड़के का आयु कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- लडकी की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- आवश्यक दस्तावेजों में शपथ पत्र शामिल होना चाहिए.
- मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दो गवाहों की आवश्यकता होगी.
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लड़के और लड़की को निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
- लड़के और लड़की का आधार कार्ड
- दोनों का निवास प्रमाण पत्र
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- लड़की और लड़के का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शादी का फोटो
- शादी का कार्ड
- माता पिता का आधार कार्ड
- दो गवाहों का आईडी प्रोफ्फ
- पासपोर्ट
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज़
सरांश
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनता है. इसके लिए इस पोस्ट में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदान किया गया है. जिसके माध्यम से आसानी से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
विवाह पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेज चाहिए जो इस प्रकार है: निवास प्रमाण पत्र, वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, नवीनतम बिजली या पानी के बिल के स्वप्रमाणित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किये जा सकते हैं.
विवाह पंजीकरण के द्वारा निम्न लाभ प्राप्त कर सकते है. जैसे: सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है. इसके अलावे जेर सरकारी कामो के लिए उपयोग कर सकते है. जैसे पासपोर्ट बनवाने, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, आदि अन्य लाभ प्राप्त कर सकते है.
यदि आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई किया है तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय अधिनियम के अनुसार आम तौर पर 15 दिन लगते हैं.
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लगते है. जैसे; लड़का और लड़की का फोटो,
पहचान प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड,
जन्म प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10 का दस्तावेज, एड्रेस प्रूफ, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण आदि.
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