प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने देश के सभी गरीब परिवार को पक्का का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार का आर्थिक सहायता प्रदान करती है. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गरीब परिवार है. जिन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है. या जो नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया है. लेकिन अभी तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है.
क्योंकि उनका फॉर्म रद्द हो जाता है. जिसके कारण पीएम आवास योजना की सूची में उनका नाम नहीं होता है. या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है. जिसके कारण उन्हें आवास योजना नही मिलता है. तो इसके लिए आवास योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते है. लेकिन ज्यादातर लोगो को इसके बारे में जानकरी नही है. कि पीएम आवास योजना का लाभ नही मिलने पर या फॉर्म रद्द हो जाने पर शिकायत कैसे करे, और कहा करे.
इसलिए इस आर्टिकल में पीएम आवास योजना की शिकायत कहां करें. कि सम्पूर्ण जानकरी उपलब्ध किया गया है. जिसे फॉलो कर सिकायत दर्ज कर सकते है और इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है.
पीएम आवास योजना की शिकायत करने का उदेश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत करने का मुख्य उद्देश्य गरीब नागरिकों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. जिससे शिकायतों के आधार पर, सरकार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकती है. जिससे नागरिक को सही समय पर लाभ प्राप्त हो सके. जिससे वे अपना घर खरीद सकें या बना सकें.
यहाँ कुछ विशिष्ट कारण दिए गए हैं: जिनके लिए आप पीएम आवास योजना की शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- पीएम योजना के लिए पात्र नहीं माना गया है, जबकि आप पात्र हैं.
- पीएम योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिली है.
- घर की निर्माण गुणवत्ता में कमी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना कि शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें
- अपनी शिकायत को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें.
- अपनी शिकायत का विवरण प्रदान करें, जिसमें शामिल है:
- आप शिकायत क्यों कर रहे हैं.
- समस्या क्या है?
- आप किस कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.
- अपना नाम, पता, और संपर्क जानकारी प्रदान करें.
- अपने पास सभी संबंधित दस्तावेज रखें.
पीएम आवास योजना की शिकायत कहां करें
प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत निम्नलिखित जगहों पर दर्ज कर सकते हैं जो इस प्रकार है:
- अपने क्षेत्र के पंचायत या नगर निगम में शिकायत दर्ज करें.
- पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
- अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, या अन्य जन प्रतिनिधि से संपर्क करें.
अपनी शिकायत को उचित रूप से निपटाने के लिए, कृपया अपने पास सभी संबंधित दस्तावेज रखें.
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ऑनलाइन पीएम आवास योजना की शिकायत कैसे करे
- पीएम आवास योजना में ऑनलाइन सिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर, “शिकायत दर्ज करें” लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद “मैं एक लाभार्थी हूं” पर क्लिक करें.
- अब शिकायत फॉर्म ओपन हो जायेगा.
- फॉर्म में नाम, पता, संपर्क जानकारी, और शिकायत का विवरण दर्ज करें.
- फॉर्म में दी गई सभी जानकरी दर्ज करने के बाद “शिकायत दर्ज करें” बटन पर क्लिक करें.
शिकायत दर्ज करने के बाद, एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी. इस संख्या को लिख कर ध्यान से रखें, क्योंकि आप इसका उपयोग अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर द्वारा सिकायत कैसे करे
पीएम आवास योजना की शिकायत निम्नलिखित जगहों पर कर सकते हैं. इसके लिए नीचे कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया गया हैं. जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में आसानी से अपनी सिकायत दर्ज कर सकते है.
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 1800-11-6446
- शहरी क्षेत्र के लिए:
- एनएचबी: 1800-11-3388
- हुडको: 1800-11-6163
- अन्य एजेंसियों: 1800-11-3377
- राज्य स्तर के लिए: 1800-345-6527
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के शिकायत निम्नलिखित तरीकों से दर्ज कर सकते है.
ऑनलाइन के माध्यम से,
टेलीफोन के माध्यम से,
पंजीकृत डाक के माध्यम से,
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है या हेल्पलाइन नंबर के द्वारा भी शिकायत दर्ज कर सकते है और प्रधान मंत्री आवास योजना लाभ प्राप्त कर सकते है.
Q. प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलने पर शिकायत कैसे करें?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शिकायत दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका एक लिखित शिकायत पत्र है. शिकायत पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
आपका नाम और पता,
आपका आवेदन संख्या,
आपके आवेदन के स्वीकृत/अस्वीकृत होने का कारण ,
आपका अनुरोध,
इसके अलावा आवेदक टोल फ्री नंबर 18003456527 पर भी डायल कर सकते हैं.
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